Transfer of this IFS officer cancelled: इस IFS अधिकारी का तबादला हुआ रद्द: हरियाणा सरकार के मनमाने आदेश को बताया अवैध

इस IFS अधिकारी का तबादला हुआ रद्द: हरियाणा सरकार के मनमाने आदेश को बताया अवैध

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Transfer of this IFS officer cancelled:

Transfer of this IFS officer cancelled:  केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी जितेंद्र अहलावत के समय से पहले किए गए तबादले को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने हरियाणा सरकार के इस आदेश को मनमाना, अवैध और सेवा नियमों के विपरीत बताया।

जितेंद्र अहलावत हरियाणा कैडर के 2010 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वे अंबाला में उत्तर सर्किल के वन संरक्षक के पद पर कार्यरत थे। 

राज्य सरकार ने 13 अगस्त को उनका तबादला अंबाला से करनाल स्थित वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) के पद पर कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ अहलावत ने कैट में अपील दायर की थी।अपनी याचिका में अहलावत ने तर्क दिया कि उनकी वर्तमान पोस्टिंग को केवल पांच महीने ही हुए थे। 

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) के नियमों के अनुसार, किसी भी अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होता है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश नियमों और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।